होम कोरन्टाईन व्यक्तियों के लिये चेतावनी* .. नरसिंहपुर जिला कलेक्टर

*होम कोरन्टाईन व्यक्तियों के लिये चेतावनी*
दिनांक 16 मई 202
1. कोरोना प्रभावित क्षेत्र से आने के कारण आपको होम कोरन्टाईन कराया गया है. होम कोरन्टाईन में आपको मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति में घर से बाहर नहीं निकलना है और परिवार के सदस्यों से भी यथेष्ट दूरी बनाकर रखना है.
2. इस भरोसे में कदापि नहीं रहे कि आप कोरोना संक्रमित नहीं है. कोरोना संक्रमित क्षेत्र से आने के कारण आप बिना लक्षणों के भी कोरोना वाइरस के संवाहक हो सकते हैं और आपकी ज़रा सी लापरवाही पूरे परिवार के लिये घातक सिद्ध हो सकती है. ऐसे कई उदाहरण है जिसमें कोरोना संक्रमण की वजह से एक ही परिवार के कई व्यक्तियों को जान से हाथ धोना पड़ा है.
3. कुछ प्रकरणों में सम्पर्क में आने के 35-36 दिन बाद भी कोरोना का प्रभाव देखने को मिला है. अतः यह हितकर होगा कि आप एहतियात के तौर पर 45 दिनों के लिये होम कोरन्टाईन रहें. इस अवधि में आपका सम्पर्क शून्य होना चाहिये. यदि विशेष परिस्थिति में कोई सम्पर्क हुआ है तो आपको उसकी सूची बनाकर रखना होगी.
4. होम कोरन्टाईन मे चिकित्सक द्वारा दी गई हिदायतों पर सख़्ती से अमल करें. कोरोना से संबंधित लक्षण प्रकट होने पर तत्काल सूचना दें.
5. यदि ज़िले में ऐसा कोई कोरोना पाजिटिव केस मिलता है जिसकी कान्टैक्ट हिस्ट्री में होम कोरन्टाईन किया गया व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति में होम कोरन्टाईन किये गये व्यक्ति के विरूद्ध दंड संहिता की गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जायेगा. होम कोरन्टाईन का उल्लंघन करने पर भी आपके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकता है. अपराधिक प्रकरण का दर्ज होना आपके भविष्य के लिये मुसीबत का सबब बन सकता है.
6. अभी आपको ऐसा लग सकता है कि आपको कोई देख नहीं रहा है और आप यदि इधर उधर घूमे भी तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा. इस भुलावे में बिल्कुल न रहे. कोरोना पाजिटिव केस मिलने पर संक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति की एक-एक मिनिट की ट्रेवल और लोकेशन हिस्ट्री निकालने की पूरी क्षमता और दक्षता प्रशासन के पास उपलब्ध है.
7. अतः होम कोरन्टाईन किये गये व्यक्तियों को सख़्त चेतावनी दी जाती है कि वह होम कोरन्टाईन को पूरी गंभीरता से लें और नियमों के पालन में कोई कोताही न बरतें.


* दीपक सक्सेना* कलेक्टर 
* *गुरकरन सिंह* एसपी