मध्यप्रदेश में अथवा प्रदेश के बाहर अपने साधन से आने-जाने वालों को ई-पास दिए जाने के शासन ने दिए निर्देश*

*मध्यप्रदेश में अथवा प्रदेश के बाहर अपने साधन से आने-जाने वालों को ई-पास दिए जाने के शासन ने दिए निर्देश
सभी आगंतुको की स्वास्थ्य जाँच कर 14 दिन तक रखा जाएगा होम क्वॉरंटीन में
इंदौर भोपाल उज्जैन तथा कंटेनमेंट ज़ोन में चिकित्सकीय आकस्मिकता अथवा विशेष परिस्थितियों में ही मिलेगी अनुमति
नरसिंहपुर, 26 अप्रैल 2020. मध्यप्रदेश शासन द्वारा लॉकडाउन की वजह से प्रदेश के ऐसे लोग जो अन्य प्रदेशों में एवं अन्य प्रदेशों के लोग जो मध्यप्रदेश में लॉक डाउन के कारण फंसे हुये हैं तथा जो अपने साधनों से या साधन की व्यवस्था कर प्रदेश में/प्रदेश के बाहर स्थित अपने घरों में आने को तैयार हैं इस हेतु संबंधित जिलों के द्वारा ई-पास जारी किए जाने के निर्देश दिए हैं। वे लोग जो जिलों में लॉकडाउन के कारण रूके हुये हैं तथा अपने संसाधनों से वापस जाना चाहते हैं वे अपना आवेदन http://mapit.gov.in/covid-19 पर कर सकेगे, जिस पर ई-पास संबंधित जिलों द्वारा जारी किए जाने के निर्देश हैं। इसी प्रकार प्रदेश के बाहर रूके लोग अपने संसाधन से अगर प्रदेश में आना चाहते हैं तो वे भी उक्त पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकेंगे तथा वे जिस जिले में वापस आ रहे हैं उस जिले के अधिकारी द्वारा ई-पास जारी किया जा सकेगा। उपरोक्त दोनों ई-पास जारी करने की प्रकिया पूर्ववत् जारी पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु परिवार में चिकित्सीय आकस्मिकता के अतिरिक्त होगी। ये दोनों ही सुविधायें इंदौर, भोपाल व उज्जैन में नहीं दी जा सकेगी। वहां मात्र पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु पर चिकित्सीय आकस्मिकता अथवा विशेष परिस्थितियों में पूर्ववत् ही अनुमतियां जारी की जावेगी। इसके अलावा जिलों के कंटेनमेंट क्षेत्रों से भी आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। प्रदेश में आने वाले व्यक्तियों का रिकार्ड रखा जाए एवं आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर, उन्हें 14 दिवस तक होम क्वॉरंटीन में रखे जाने के शासन से निर्देश हैं।