पुलिस महानिदेशक ,मध्य प्रदेश द्वारा निर्देशित किया गया है की प्रदेश मे कोविड – 19 ( कोरोना वायरस ) संक्रामण के कारण लाकडाउन के दौरान जिलों मे अति आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के परिवहन मे लगे भरे हुए या खाली वाहनों को न रोका जावे जिससे अति आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित / प्रभावित न हो । अति. पुलिस महानिदेशक ( दूर संचार )

 


दिनाँक -09-04-2020


           पुलिस महानिदेशक ,मध्य प्रदेश द्वारा निर्देशित किया गया है की प्रदेश मे कोविड – 19 ( कोरोना वायरस ) संक्रामण के कारण लाकडाउन के दौरान जिलों मे अति आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के परिवहन मे लगे भरे हुए या खाली वाहनों को न रोका जावे जिससे अति आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित / प्रभावित न हो ।
            इस संबंध मे अमनि (दूरसंचार ) मध्य प्रदेश भोपाल श्री एस. के. झा ने समस्त जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है की अति आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के परिवहन मे लगे भरे हुए एवं खाली वाहनों के लिए विशेष पुलिस व्यवस्था की जाए ताकि परिवहन बाधित न हो और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निरवरत जारी रहे । 
            इस हेतु राज्यस्तरीय डायल 100 कंट्रोल रूम भोपाल मे भी विशेष व्यवस्था की गयी है । अति आवश्यक वस्तुओं के परिवहन मे लगे वाहन यदि प्रदेश मे कहीं रोके जाते है तो तत्काल वाहन चालक डायल 100 पर इसकी जानकारी दे सकते है । डायल 100 कंट्रोल रूम भोपाल द्वारा तत्काल प्राथमिकता तौर पर संबन्धित थाना प्रभारी एवं जिले के नियंत्रण कक्ष को त्वरित निराकरण हेतु सूचना प्रेषित की जाएगी । सभी जिलों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों को नोडल ऑफिसर बनाया गया है जो इस संबंध मे प्राप्त सूचना एवं निराकरण की मॉनिटरिंग करेंगे । 
राज्य  मे अति आवश्यक वस्तुओं के परिवहन मे लगे वाहन चालकों के लिए रोके जाने पर डायल 100 सुविधा 24 x 7 उपलब्ध रहेगी । 


अति. पुलिस महानिदेशक ( दूर संचार )