*सोशल मीडिया फेसबुक पर पर आपत्तिजनक व भड़काऊ पोस्ट करने वाले के विरुद्ध क्राइम ब्रांच ने किया अपराध दर्ज-
भोपाल : दिनाँक 10 अप्रैल 2020 - कोरोना संक्रमण की रोकथाम रोकने हेतु लॉक डाउन के दौरान जिलादण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भोपाल द्वारा धारा 144 के तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी व सामग्री की रोकथाम हेतु धारा 188ipc के तहत आदेश जारी किए गए है, जिसके उल्लंघन के पूर्व में भी 6 अपराध दर्ज किये गए एवं 10 लोगों के विरुद्ध 107, 116crpc की कार्रवाई की जा चुकी है।
*थाना क्राइम ब्रांच भोपाल को आवेदक निवासी अशोकागार्डन ने शिकायती आवेदन दिया था, जिसकी जांच पर अनावेदक सादिक अली खान द्वारा उसकी फेसबुक आईडी पर आपत्तिजनक व भड़काऊ टिप्पणी पोस्ट कर दो वर्गों के बीच घृणा व वैमनस्य पैदा किया गया है। अनावेदक का उक्त कृत्य आईपीसी की धारा 505(2) के तहत दण्डनीय पाये जाने से आरोपी सादिक अली खान के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।*