आदेश के उल्लंघन पर करेली में वाहन चालकों पर हुई कार्रवाई

आदेश के उल्लंघन पर करेली में वाहन चालकों पर हुई कार्रवा
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कोविड- 19 वायरस से संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुरूप कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दीपक सक्सेना ने जिले की राजस्व सीमाओं में टोटल लॉक डाउन 17 मई तक बढ़ाया गया है।
         पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह के निर्देशन में करेली थाना प्रभारी श्री अनिल सिंघई द्वारा सोमवार को मोटरसाईकिल पर एक से अधिक के सवार होने एवं मास्क न लगाये जाने पर व्यापक स्तर पर कार्यवाहियां की गई। करेली नगर के मुख्य बाजार एवं बरमान चौराहा पर कार्यवाही करते हुए लगभग 30 से अधिक मोटरसाइकिल जप्त की गई।
         उल्लेखनीय है कि लॉक डाउन में शिथिलता की अवधि के दौरान यथोचित प्रयोजन के लिए मोटर साईकिल में केवल एक व्यक्ति के उपयोग के लिए और कार में ड्राइवर एवं अन्य दो व्यक्तियों के उपयोग के लिए अनुमति शर्त के तहत होगी। सभी प्रकार के पैसेंजर वाहन, बस, मैजिक, आटो, टैक्सी आदि के चलाने पर प्रतिबंध यथावत रहेगा। विशेष कारणों के लिए इन वाहनों के उपयोग की अनुमति जारी की जा सकेगी।
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