मदिरा दुकानों के संचालन की अनुमति*

*मदिरा दुकानों के संचालन की अनुमति


नरसिंहपुर, 05 मई 2020. राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस कोविड- 19 के फैलाव को नियंत्रित करने एवं बचाव की दृष्टि से मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय के पत्र के अनुक्रम में नरसिंहपुर जिला ग्रीन जोन श्रेणी में होने से जिले की समस्त देशी/ विदेशी मदिरा दुकानों एवं स्टोरेज देशी मद्यभांडागारों को भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लान एक मई के अनुसार शर्तों के अधीन लॉक डाउन अवधि में 5 मई से प्रात: 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालन की अनुमति कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दीपक सक्सेना ने आगामी तक विभिन्न शर्तों के अंतर्गत प्रदान की है।


         जारी आदेश के अनुसार कोरोना वायरस कोविड- 19 के फैलाव को नियंत्रित करने एवं बचाव की दृष्टि से मदिरा दुकानों में समुचित सुरक्षा एवं बचाव का ध्यान रखा जावे। मदिरा दुकानों सामने दो गज के फासले पर गोल घेरे के निशान (मार्क) बनाये जावे, ताकि दो उपभोक्ताओं के मध्य एक दूसरे से कम से कम 6 फिट की पर्याप्त दूरी बनी रहे। मदिरा दुकानों के सामने भीड़ एकत्रित न हो एवं एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हों एवं सोशल डिस्टेसिंग क पालन कड़ाई से किया जावे। मदिरा दुकान पर कार्यरत कर्मचारी स्वयं सेनेटाईज होकर मास्क एवं दस्तानों का उपयोग कर ड्यूटी करें एवं उपभोक्ताओं को जागरूक करें। ऑन अथवा ऑफ श्रेणी की समस्त देशी/ विदेशी मदिरा दुकानों के अनुज्ञप्त परिसरों/ अहातों में मदिरा पान करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। समुचित सुरक्षा एवं बचाव का इस्तेमाल करते हुए जिले में स्थित 2 देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभंडागारों को खुले रखने एवं जमा निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के विरूद्ध प्रदायित मदिरा के स्कंध को संबंधित देशी मदिरा दुकानों तथा उक्त अनुक्रम में जबलपुर जिले में स्थित विदेशी मदिरा स्टोरेज भांडागार से संबंधित विदेशी मदिरा दुकानों तक स्वीकृत अभिकर्ता को परिवहन हेतु अनमति दी जाती है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के संबंध में दिये गये सभी निर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी लायसेंसी की होगी। अन्यता की स्थिति में दुकान बंद करा दी जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं लायसेंसी की होगी। उक्त आदेश की अवहेलना की दशा में संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जावे