बगैर अनुमति के प्रवेश करने एवं परिवार वालों द्वारा सूचना नहीं देने पर हुआ प्रकरण दर्ज* 

*बगैर अनुमति के प्रवेश करने एवं परिवार वालों द्वारा सूचना नहीं देने पर हुआ प्रकरण दर्ज*



देश- विदेशो में कोविंड- 19 (कोरोना वायरस) के संक्रमण की महामारी के फैलाव की रोकथाम की दृष्टि से भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार संपूर्ण भारत में टोटल लॉक डाउन होने से जिला नरसिंहपुर अन्तर्गत भी धारा 144 जाफौ का आदेश पारित है, जिसके पालन मे संपूर्ण जिला के साथ- साथ थानावार/ ग्रामवार सीमा सील कर अकारण घूमने व बिना मास्क के असुरक्षित घूमने तथा बाहरी व्यक्तियों के जिला एवं ग्रामों में प्रवेश निषेध किया गया है। जिले के लगे होशंगाबाद, सागर, रायसेन, छिन्दवाड़ा एवं जबलपुर जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाये गये हैं। नरसिंहपुर जिला चारो ओर से घिरा होने से सतर्कता की दृष्टि से  शहरों/ ग्रामों में प्रत्येक को पाबंद किया गया है कि जो भी व्यक्ति बाहर (अन्य जिलों व प्रांत से) से आते हैं उनकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को दी जावें।
         शासन- प्रशासन द्वारा उपरोक्त संबंध में लगातार प्रचार- प्रसार किये जाने के बाद भी सोमवार 27 अप्रैल को जिला रायसेन जहां कोरोना संक्रकित व्यक्ति पाये गये हैं, से नरेन्द्र पिता फूलसिंह चैधरी उम्र 24 साल लुकते- छिपते अपनी ससुराल ग्राम ढुरसुरू थाना चीचली मे आकर रह रहा था और अस्वस्थ्य भी था, किन्तु उक्त के आने की सूचना प्रशासन को नही दी गई। पुलिस की तत्परता से ज्ञात होने पर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ उक्त व्यक्ति को पूर्ण सावधानी के साथ पूछताछ करने पर सर्दी- जुकाम व बुखार से पीड़ित पाया गया, जिसे जिला चिकित्सालय मे उपचार हेतु भर्ती किया गया। उसके ससुराल वालों को आगामी 14 दिवस के लिए होम कोरोंटाइन किया गया। साथ ही उक्त के आने पर पुलिस व जिला प्रशासन को सूचित न करने से जारी आदेश का उलंघन करना व संक्रमण फैलाना पाये जाने पर थाना चीचली में नरेन्द्र चौधरी के साथ- साथ उसके ससुराल वालों के खिलाफ अपराध क्रमांक 68/ 2020 धारा 188, 269, 270, 34 भादवि का अपराध दर्ज किया गया है।
         जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु जिले की संपूर्ण सीमाओं पर पुलिस वल, नगर व ग्राम रक्षा समितियों के साथ तैनात किया जाकर जिले में अन्य लोगों के आने पर पूर्णतः पाबंदी लगायी गई है। जिले में अन्य जिलों एवं प्रांतों से आए व्यक्तियों को लगातार उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को एकत्रित किया जा रहा है। ई- पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त कर जिले में आने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्देशों का कड़ाई से पालन नही किया जाता है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के बाद भी उनके द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरूद्ध और अधिक कठोर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में कोटवारों के माध्यम से ग्रामों में मुनादी करायी गयी है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आता है तो उसकी तत्काल सूचना प्रशासन को दी जावे।