गरीबों को निःशुल्क राशन वितरण में बायोमेट्रिक सत्यापन से छूट कल से होगा नोडल अधिकारी की उपस्थिति में राशन वितरण कलेक्टर ने जारी किया आदेश

गरीबों को निःशुल्क राशन वितरण में बायोमेट्रिक सत्यापन से छूट


कल से होगा नोडल अधिकारी की उपस्थिति में राशन वितरण


कलेक्टर ने जारी किया आदे


  कलेक्टर श्री तरुण पिथौड़े ने कोरोना आपातकालीन समय में बेघर और गरीब परिवारों को नि:शुल्क राशन वितरण करने के निर्देश दिये है।शासन के महत्पूर्ण निर्णय  के पालन के लिए  समस्त सहकारिता निरीक्षक सहायक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तथा उचित मूल्य दुकान के विक्रेता उचित मूल्य दुकानों पर  नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में प्रत्येक दिन प्रातः 7:00 से रात्रि 10:00 तक  राशन वितरण करायेंगे।अंत्योदय परिवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का माह अप्रैल एवं मई का प्रति सदस्य 5 किलो चावल   तथा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार कार्यालय से प्राप्त बेघर, बेसहारा परिवार को सूची अनुसार प्रति परिवार 10 किलो गेहूं ,2 किलो चावल और 2 किलो नमक का नि:शुल्क वितरण होगा । किसी भी पात्र गरीब व्यक्ति को बायोमेट्रिक सत्यापन ना होने की स्थिति में नि:शुल्क राशन की सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा।


                     उल्लेखनीय है कि संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचनालय भोपाल के पत्र  दिनांक 24 अप्रैल 2020 के द्वारा उचित मूल्य दुकानों से बगैर बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर वितरण से छूट प्रदान की गई है । इसके अनुसार  विवरण रजिस्टर में हितग्राही का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर ,समग्र आईडी को दर्ज किया जाएगा । सभी हितग्राहियों को पीओएस मशीन से राशन वितरण के उपरांत पावती दी जाएगी।
                  पीओएस मशीन में समग्र परिवार आईडी या आधार नंबर दर्ज करने पर परिवार का विवरण एवं राशन की पात्रता प्रदर्शित होने पर पीओएस मशीन से राशन का वितरण किया जाएगा। जिन पात्र हितग्राहियों को पोर्टबिलिटी की सुविधा के माध्यम से राशन प्राप्त किया जाना है उनको बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर ही राशन वितरण किया जाएगा ।
                   उचित मूल्य दुकान पर नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन स्वयं करेंगे और उपभोक्ताओं से भी करवाएंगे। विक्रेता स्वयं मास्क लगाएंगे ,अपने हैंड सेनीटाइज करेंगे और  पीओएस मशीन को भी सैनिटाइज करेंगे ।दुकान के बाहर कतार में 6-6 मीटर की दूरी पर गोले बनाकर हितग्राहियों को खड़ा करके बारी बारी राशन का वितरण किया जाएगा। 
 कंटेनमेंट क्षेत्र में स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकानों के नोडल अधिकारी उस कंटेंटमेंट क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान के विक्रेता नगर निगम की सैनिटाइज टीम तथा वार्ड प्रभारी के साथ निर्धारित वाहन में जाकर कंटेनमेंट क्षेत्र के हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण करेंगे।
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