सम्भागीय जनसंपर्क कार्यालय, भोपाल
मध्यप्रदेश शासन
समाचार
*घर से बाहर निकलते वक्त मास्क लगाना अनिवार्य*
*मास्क नही होने पर गमझा-दुपटटा आदि भी चलेगा*
भोपाल, 9 अप्रैल 2020
अब घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क न होने की दशा में साफ थ्री लेयर कपड़ा, रुमाल, तौलिया, गमझा और दुपट्टे का भी इस्तेमाल भी किया जा सकेगा।
कमिश्नर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ने सम्भाग के सभी कलेक्टर्स को उनके जिलों में लोगो को घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्यता लागू किए जाने हेतु निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कलेक्टर श्री तरुण पिथोड़े ने जिला भोपाल में अपने घर से बाहर सभी सार्वजनिक स्थलों पर लोगों द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य किए जाने हेतु आदेश जारी कर दिए है।
कलेक्टर ने प्रशासन में अपने मातहतों को भी निर्देश दिए है कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
उल्लेखनीय है कि श्री राजीव चंद्र दुबे , सचिव , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय ,भोपाल द्वारा एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं मध्य प्रदेश एपिडेमिक डिसीसेस कोविड 19 विनियम 2020 तथा मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत आगामी आदेश तक मध्यप्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है।
मास्क के लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास का प्रयोग किया जा सकता है या तीन लेयर वाला होममेड फेस कवर घर पर ही बनाया जा सकता है। इस होममेड मास्क या फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क या फेस कवर उपलब्ध ना होने की स्थिति में गमछा ,रुमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही यह सावधानी रखे कि कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर या गमछा का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किए बिना ना किया जाए।
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विजय/अनुराग