टोटल लॉकडाउन के दौरान होम डिलीवरी के लिये किराना,खाना रेडी टू ईट और बेकरी उत्पादों की अधिकृत दुकानें चालू होंगी

संभागीय जनसंपर्क कार्यालय भोपाल 
मध्य प्रदेश शासन
 समाचार


टोटल लॉकडाउन के दौरान होम डिलीवरी के लिये किराना,खाना रेडी टू ईट और बेकरी उत्पादों की अधिकृत दुकानें चालू होंग


  सांची पार्लर पर किराना विक्रय  और निकटतम दूध और दवाई  दुकान तक जाने की अनुमति जारी


*कलेक्टर ने धारा 144 के अन्तर्गत जारी किया आदेश*


 भोपाल : 10 अप्रैल 2020


कलेक्टर श्री तरुण पिथौड़े ने केवल होम डिलीवरी प्रणाली से किरान खाना आदि जो प्राधिकारी द्वारा इसके लिए अधिकृत किये गए है को चालू रखने के आदेश दिए है।


 आदेश अनुसार टोटल लॉकडाउन के दौरान भोपाल वासियों  को दैनिक जीवन हेतु आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता  सुनिश्चित कराने के लिए रेडी टू ईट वस्तु और बेकरी बेक्ड वस्तुओं की होम डिलीवरी की अधिकृत  दुकानें खुली रखने,  सांची पार्लर पर खाद्य पदार्थ और किराना विक्रय और  दूध या दवाई की दुकान पर अकेले जाने  जैसी आवश्यक अनुमतिया जारी की गई है।


                 कलेक्टर ने धारा 144 के अंतर्गत पूर्व में जारी आदेश में संशोधन  कर टोटल लॉकडाउन  के दौरान रेडी टू ईट वस्तु और बेकरी बेक्ड वस्तुओं की होम डिलीवरी की दुकानें खुली रखने की अनुमति दी है।  आम नागरिक को सिर्फ निकटतम दूध और दवाई दुकान तक स्वयं या अकेले जाने और सांची पार्लर में किराना खाद्य पदार्थ रखने एवं विक्रय की अनुमति दी है।
जिला खाद्य अधिकारी के निर्देशन में पीडीएस दुकानों पर टोकन प्रणाली के आधार पर सीमित लोगों को प्रतिदिन राशन वितरण करने की अनुमति होगी।  सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को पशुओं और पक्षियों का खाना वितरण करने की अनुमति भी दी गई है ।इसके अलावा पूर्व की भांति नगर निगम द्वारा खाना वितरण प्रणाली और  फल सब्जी किराना वितरण प्रणाली चालू रहने की अनुमति जारी की है।


इसी के साथ सभी समस्त एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी  को  अपने स्तर से दल गठित कर एडमिनिस्ट्रेटिव मोबाइल यूनिट ,रैपिड रिस्पांस टीम द्वारा दुकानों एवं अन्य संस्थानों का निगरानी कर  सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था प्रणाली को सुनिश्चित करने  और पालन ना  करने वालों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है।


 स्पष्ट किया गया है कि विक्रय कें दौरान दुकान के प्रभारी की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वह अपनी दुकान के सामने सोशल डिस्टेंसिंग हेतु कम से कम एक 1 मीटर की दूरी पर गोला बनाए , आसपास भीड़ एकत्रित ना होने दें और कोविड 19 की रोकथाम हेतु अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखे।
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 क्रमांक/771/142
नाथानी/राजेश बैन