वैवाहिक कार्यक्रम के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से लेनी होगी अनुमति

वैवाहिक कार्यक्रम के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से लेनी होगी अनुमत
नरसिंहपुर, 22 अप्रैल 2020. टोटल लॉक डाऊन की अवधि के दौरान शादी- विवाह की अनुमति देने के लिये कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना ने संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) को अधिकृत किया गया है। एसडीएम विभिन्न शर्तों के साथ शादी- विवाह की अनुमति जारी कर सकेंगे।
         शादी- विवाह में वर- वधु सहित भाग लेने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 होगी। वैवाहिक कार्यक्रम निजी निवास पर ही करना होगें। मैरिज गार्डन, धर्मशाला आदि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। शादी- विवाह में भाग लेने के लिये ज़िले के बाहर के व्यक्तियों को नरसिंहपुर ज़िले की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक बारात आदि निकालना, रिसेप्शन, सहभोज आदि प्रतिबंधित होगा। कोविड- 19 की रोकथाम के संबंध में जारी गाइडलाइन्स का पालन करना अनिवार्य होगा।


Popular posts
दमोह -बस में मिली कोरोना पॉजिटिव महिला कलेक्टर तरुण राठी मौके पर मौजूद भोपाल से मजदूरों को लेकर निकली थी बस....
Image
मुख्यमंत्री श्री Shivraj Singh Chouhan ने कहा कि इस संकट और कष्ट के समय हम मजदूरों के साथ खड़े हैं।
Image
जमीन विवाद . दो चचेरे भाई पर धारदार हथियार से हमला, एक युवक की मौत, दूसरे 16 साल के लड़के की हालत गंभीर, बिलासपुर रेफर, पुलिस मौके पर पहुंची
Image
कोरोना संक्रमण की रोकथाम, बचाव व जागरूकता हेतु पुलिस टीम कंटेन्मेंट इलाकों ने मोटरसाइकिल से कर रही पेट्रोलिंग-*
Image
गरीबों, मजदूरों, किसानों के खातों में 16 हजार 489 करोड़ ट्रांसफर किये गये सरकार ने गरीबों के लिए खोला खजाना – मुख्यमंत्री श्री चौहान
Image